बेंगलुरु: एक व्यक्ति को पानी की बोतल के लिए ज्यादा चार्ज किया गया था, अब उसे मुआवजे के रूप में 12,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। तीसरे अतिरिक्त बेंगलुरु शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने एक व्यक्ति को मुआवजे देने का आदेश दिया, जिसने शिकायत की कि उसने पानी की बोतल पर 21 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया था।
शिकायतकर्ता, राघवेंद्र केपी, बेंगलुरु में कपासपेटी इलाके के निवासी, ने दावा किया कि दुकान ने उनसे किनले की बोतल के लिए 40 रुपये का शुल्क लिया था, जिसकी एमआरपी 19 रुपये थी। उस आधार पर उन्होंने दोनों विक्रेताओं व कोका कोला के निर्माता के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।
अपने तर्क को साबित करने के लिए, उन्होंने पानी की बोतल का बिल भी दिया, जिसे उन्होंने 19 रुपये में उसी दिन खरीदा था, और कहा कि निर्माता और दुकानदार हाथ में दस्ताने की तरह काम कर रहे थे ताकि खरीदारों को धोखा दे सके। शिकायत को दुकान ने खारिज कर दिया था।
मामले की सुनवाई एक साल से भी ज्यादा समय तक चली। मुकदमेबाजी शुल्क सहित उस व्यक्ति को 12,000 मुआवज़ा प्रदान किया गया।