इंफाल: बुधवार को मणिपुर की एक अदालत ने एक व्यक्ति द्वारा अपनी पुत्र वधु के साथ बलात्कार करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना और 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है |
अभियोजन पक्ष ने कहा कि इम्फाल पश्चिम जिले में मयंग के मोंगजम पुनिन्द्रा द्वारा मार्च 2012 में किये गये अपराध के लिए न्यायाधीश एम मनोज कुमार ने ये सज़ा सुनाई है |
अभियोजन पक्ष के निदेशक नगनगोम तेजकुमार ने आईएएनएस से कहा कि यह महिला के खिलाफ किया गया एक निंदनीय अपराध था |
इससे पहले, बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों के आरोपियों को आमतौर पर महिलाओं कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा गया है लेकिन बुध के रोज़ ऐसी कोई घटना अदालत परिसर में नहीं हुई |