नई दिल्ली, २७ नवंबर (पीटीआई ) शराब के बड़े ताजिर पोन्टी चड्ढा के पाँच लोगों की पुलिस तहवील में जिन्हें मुबय्यना तौर पर जुनूबी दिल्ली के एक मुतनाज़ा फ़ार्म हाउस में दाख़िल होने और वहां पर मौजूद बाअज़ लोगों को ज़द्द-ओ-कूब करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था , दिल्ली की एक अदालत ने मज़ीद तीन दिन की तौसीअ कर दी ।
मेट्रो पोलीटीन मजिस्ट्रेट सुधा नशो कोशक ने भूपेंद्र सिंह ,अदय राज सिंह , राज पाल सिंह ,आनंद सिंह बिष्ट और मथुरा सिंह मोहरा की पुलिस तहवील में 28 नवंबर तक तौसीअ कर दी । पुलिस ने दरख़ास्त की थी कि इन पाँच मुल्ज़िमीन का सामना सुख देव सिंह नामधारी से हुआ था जो मुबय्यना तौर पर 17 नवंबर की फायरिंग के सिलसिला में पुलिस तहवील में हैं ।
इन पांचों मुल्ज़िमीन को दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने अदालत में पेश किया क्योंकि उन के रीमांड की मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी । अदालत ने कहा कि जुर्म की संगीन नौईयत पेशे नज़र रखते हुए चूँकि तहक़ीक़ात अभी इब्तिदाई मरहला में हैं पुलिस तहवील में तीन दिन की तौसीअ क्राईम ब्रांच के लिए मंज़ूर की जाती है ।