बकरीद पर बलि देना मुस्लिमों का हक़; इसे रोका नहीं जायेगा: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: हाल ही में एक शख्श द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बकरीद पर जानवरों की बलि देने पर रोक लगाने के लिए दाखिल की गई जनहित याचिका को ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बकरीद मनाना और उस दौरान जानवर की बलि देना देश के हर मुस्लिम का हक़ है और इस हक़ को किसी हाल में छीना नहीं जाएगा।

याचिकाकर्ता ने इस त्यौहार के दौरान जानवरों पर हटे अत्याचार को आधार बनाकर इस पर पाबन्दी लगवाने के लिए याचिका दी थी जिस पर सुनवाई करते कोर्ट ने यह फैसला दिया है।