नक्शा पास कराये बगैर सड़क के किनारे इश्तिहार पोस्टर लगानेवाले बिल्डर तामीर कमेटियों, बिल्डरों और ज़मीन मालिकों की अब खैर नहीं। रांची इलाकाई तरक़्क़ी एख्तियार इन पर धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज करायेगा। आरआरडीए नायब सदर विनय कुमार चौबे ने इस मुतल्लिक़ में हुक्म जारी कर दिया है। मिस्टर चौबे के हुक्म के मुताबिक अब बिल्डर बिना नक्शा पास कराये अखबार में भी अपने अपार्टमेंट, डुप्लेक्स वगैरह का इश्तिहार नहीं दे सकते हैं।
मौजूदा में दारुल हुकूमत के बाहर कई बिल्डरों की तरफ से प्रोजेक्ट शुरू किये गये हैं। इनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिनका नक्शा आरआरडीए से पास नहीं है. बिल्डरों के तरफ से जमीन दिखा कर लोगों से रकम की भी वसूली करने की शिकायत आरआरडीए को मिली है। कई बिल्डर तो ऐसे हैं, जो फ्लैट देने के नाम पर पैसा भी उठा लेते हैं, लेकिन उनकी जमीन का नक्शा ही आरआरडीए की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। इन सब हालात से लोगों को निकालने के लिए आरआरडीए ने संजीदगी बरती है।
आरआरडीए का नोटिस जारी
आरआरडीए अदालत में गैर कानूनी तामीर का शिकाय दर्ज होने के बाद कई बिल्डरों के तरफ से अदालत में पेशी नहीं होने पर भी आरआरडीए नायब सदर ने ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया है। नायब सदर के जारी नोटिस में यह हुक्म दिया गया है कि 29 नवंबर के सुनवाई में अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो आरआरडीए एकतरफा फैसला सुनायेगा।
इन्हें जारी किया गया नोटिस:
केके सिंह, इंदिरा पैलेस हिनू
विनय तिवारी, देवरानी कांप्लेक्स लालपुर
रविशंकर प्रसाद, विकास बिल्डकॉन
सुनील झा ,यमुना अपार्टमेंट कांके रोड
ईश्वर आनंद कुमार, लोटस अपार्टमेंट हिनू