दिल्ली हाईकोर्ट ने 2008-ए-में बटला हाउस इंकाउंटर के मुल्ज़िम शहज़ाद अहमद की जानिब से उसे पुलिस ऑफीसर इन्सपेक्टर एम सी शर्मा को क़त्ल करने और दीगर दो पुलिस अहलकारों को ज़ख्मी करने के इल्ज़ाम केख़िलाफ़ दाख़िल करदा एक अपील पर पुलिस की राय तलब की है।
याद रहे कि 35 साला शहज़ाद अहमद को सेशन कोर्ट ने 30 जुलाई को सज़ाए उम्र क़ैद सुनाई थी जिस पर इल्ज़ाम था कि उसने 19 सितंबर 2008-एके इंकाउंटर के दौरान एक पुलिस ऑफीसर को उस वक़्त हलाक कर दिया था जब दिल्ली पुलिस की एक टीम ने खु़फिया खबर मिलने पर जामिआ नगर के बटला हाउस फ़्लैट पर धावा किया था।
पुलिस को दरअसल ये खु़फिया खबर मिली थी कि शहर में 13 सितंबर 2008-ए-को हुए सिलसिले वार धमाकों के मुल्ज़िम बटला हाउस फ़्लैट में मौजूद हैं। जस्टिस कैलाश गंभीर और अनवर मय्यत कवर पर मुश्तमिल एक बेंच ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी की है और 11 नवंबर तक पुलिस को जवाब दाख़िल करने की मोहलत दी है।
याद रहे कि शहज़ाद ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात से इनकार किया है और सज़ाए उम्र क़ैद क़बूल करने भी तैयार नहीं बल्कि उसने ज़मानत के लिए भी दर्ख़ास्त दाख़िल कर रखी है जिस का जवाब अब अदालत ने पुलिस से तलब किया है। बेंच ने कहा कि अपील वसूल होगई है, दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी की गई है और आइन्दा समाअत तक इसका जवाब भी मौसूल होजाएगा।
अदालत ने इस सिलसिले में केस से मुताल्लिक़ ट्रायल कोर्ट का रिकार्ड भी तलब किया है क्योंकि 25 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने शहज़ाद अहमद को क़त्ल और ऐसे हालात पैदा करदेने जिस में किसी की मौत वाके होजाने और इस के इलावा कई और इल्ज़ामात वज़ा किए थे।
अदालत ने उन पर ये इल्ज़ाम भी आइद किया था बल्कि क़सूरवार पाया था कि उसने कई पुलिस आफ़िसरान को ज़द्द-ओ-कूब किया और उन्हें डयूटी अंजाम देने से बाज़ रखा। सज़ाए उम्र क़ैद सुनाते हुए अदालत ने ये भी कहा थाकि इन्सपेक्टर शर्मा की मौत से पूरे मुल्क को शदीद सदमा पहुंचा था और कई मुक़ामात पर एहतिजाज भी हुए थे।