बर्क़ी शरहों में इज़ाफे के ख़िलाफ़ अदालत में मफ़ाद-ए-आम्मा दरख़ास्त

हैदराबाद 03 अप्रैल: आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट ने आज मफ़ाद-ए-आम्मा की एक दरख़ास्त को समाअत के लिए कुबूल करलिया जिस में बर्क़ी शरहों में इज़ाफे को चैलेंज किया गया है ।

अदालत ने इस दरख़ास्त को समाअत के लिए कुबूल करते हुए इलेक्ट्रीसिटी रेगूलेटरी कमीशन को हिदायत दी कि वो बर्क़ी शरहों में इज़ाफे की तफ़सीलात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट अदालत में पेश करे ।

इस केस की समाअत आइन्दा पिर तक मुल्तवी करदी गई है । अदालत ने मतला किया है कि इस ने इस दरख़ास्त पर रियासती हुकूमत इलेक्ट्रीसिटी रॆगूलेटरी कमीशन और छः दूसरों को जवाबदेह बनाया है ।