बाबू बजरंगी को 5 दिन की ज़मानत

गुजरात हाइकोर्ट ने आज वी एच पी लीडर बाबू बजरंगी को आँख के ईलाज के लिए ज़मानत मंज़ूर की। वो 2002 नरोडा पाटिया क़त्ल-ए-आम मुक़द्दमे में सज़ाए उम्र क़ैद काट रहे हैं।

जस्टिस अनंत एस डावे ने बजरंगी को बग़रज़ ईलाज 5 दिन के लिए साबरमती सैंटर्ल जेल से रिहा करने की इजाज़त दी। अपनी दरख़ास्त में बजरंगी ने कहा था कि उन की आँखों की रगों में 50 फ़ीसद रुकावट पैदा होगई है और उन्हें ईलाज के लिए आरिज़ी ज़मानत चाहिए।

इस से पहले हाइकोर्ट ने उन्हें अलील बीवी और बाप की इयादत के लिए तीन मर्तबा ज़मानत मंज़ूर की थी। अगस्ट 2012 में ख़ुसूसी अदालत ने बाबू बजरंगी , गुजरात की साबिक़ वज़ीर माया कोडनानी और 29 दीगर को माबाद गोधरा फ़सादात‌ मुक़द्दमे में मुजरिम क़रार देते हुए सज़ाए क़ैद थी।