बी जे पी और एल डी एफ‌ को मुआवज़ा अदा करने अदालत का हुक्म

कूची। 2 मई (पी टी आई) केरला की एक अदालत ने बी जे पी और सी पी आई (ऐम) ज़ेर-ए-क़ियादत बाएं बाज़ू के जम्हूरी महाज़ (एल डी एफ़) को हुक्म दिया कि वो छोटे पैमाने की सनअतों को 3,700 रुपय बतौर मुआवज़ा अदा करे जिन्हें सितंबर 2011में हड़ताल के दिन काम करने से रोक दिया गया था।

इस सिलसिले में एर्नाकुलम मुंसिफ़ की अदालत ने कल जॉर्ज जान की दरख़ास्त पर जो फ्लोरिंग इंडस्ट्री का कारख़ाना चलाते हैं, ये हुक्म जारी किया। एल डी एफ़ और बी जे पी ने 19 सितंबर2011को हड़ताल का ऐलान किया था, इसके बावजूद दरख़ास्त गुज़ार और इसके मुलाज़मीन काम करने पर आमादा थे लेकिन महाज़ और बी जे पी ने उन्हें काम करने से रोक दिया था।