इस्लामाबाद, 02 मई: पाकिस्तान की एक इंसेदाद दहशतगर्दी की अदालत (Anti-terror court ) ने आज जुमेरात को पुलिस आफीसरों को बलूच लीडर अकबर बुगती के कत्ल के मामले में साबिक फजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ से पूछताछ करने की इजाजत दे दी। बुगती की साल 2006 में एक फौजी मुहिम में मौत हो गई थी।
रावलपिंडी की इंसेदाद ए दहशतगर्दी की अदालत के जज चौधरी हबीबुर रहमान ने बुगती कत्ल के मामले में जांच को लेकर बलूचिस्तान पुलिस की ओर से दायर की गई दरखास्त को कुबूल करते हुए यह फैसला सुनाया। मुशर्रफ ने ही बतौर फौजी चीफ बुगती के खिलाफ फौजी मुहिम चलाने का हुक्म दिया था।
अदालत के हुक्म जारी करने के कुछ ही वक्त बाद बलूचिस्तान पुलिस की पांच रूकनी टीम पूछताछ के लिए मुशर्रफ के फार्म हाउस पहुंची, जिसे सब जेल ऐलान किया जा चुका है।
बुगती के कत्ल के मामले में एक अदालत साल 2011 में मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर चुकी है। बुगती कत्ल केस के ही एक दूसरे मामले में मुशर्रफ के इक्तेदार में वज़ीर ए दाखिला रहे आफताब अहमद खान शेरपाओ क्वेटा वाकेए इंसेदाद ए दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए।