देश में करोड़ों रुपए का चूना लगाकर फरार होने वाले उद्योपतियों पर अंकुश लगाने के लिए मोदी कैबिनेट ने भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018 को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इससे भगोड़ा लोगों की संपत्ति को जब्त करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इस बिल को आगामी सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। इसमें कई सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस कानून के तहत भारत से बाहर की संपत्तियों को संबंधित देश की मदद से जब्त किया जा सकेगा।
इस बिल में फर्जीवाड़ा करके विदेश भागने वालों को कोर्ट में दोषी ठहराये बिना भी उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है।सूत्रों ने कहा कि इस तरह के आर्थिक अपराधियों के मामले की सुनवाई मनी लांड्रिंग कानून के तहत होगी।
दरअसल PNB घोटाला में नीरव मोदी मेहुल चोकसी के अलावा किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने देश से करोड़ों रुपए लेकर फरार है। विधेयक को बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जा सकता है। गौरतलब है कि संसद का सत्र 5 मार्च से शुरू होने वाला है।
यह कानून 100 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि, बैंक कर्ज की वापसी नहीं करने वालों, कर्ज नहीं चुकाने वाले कर्जदारों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लागू होगा।