हैदराबाद 12 फ़बरोरी: आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट के दो रुकनी बंच ने आज चारमीनार से मुत्तसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर से मुताल्लिक़ रिट दरख़ास्तों को ख़ारिज कर दिया और जूं का तूं मौक़िफ़ बरक़रार रखने की हिदायत दी । चीफ़ जस्टिस पी सी घोष और जस्टिस विलास अफ़ज़लपुर कर मुश्तमिल बंच ने पत्थर गिट्टी कारपूरीटर मुहसिन बालाला और दीगर की तरफ से दाख़िल किए गए रिट दरख़ास्तों को ख़ारिज करते हुए कहा कि उबूरी अहकामात के बाद मज़ीद अहकामात की ज़रूरत नहीं ।
वाज़िह रहे कि पिछ्ले साल 30 अक्टूबर को हाइकोर्ट ने रिट दरख़ास्तों पर उबूरी अहकाम जारी करते हुए भाग्य लक्ष्मी मंदिर के क़रीब जूं का तूं मौक़िफ़ बरक़रार रखने की हिदायत दी थी ।
अदालत ने ये वाज़िह तौर पर कहा कि तारीख़ी इमारत को नुक़्सान पहुंचाने वाली किसी भी किस्म की तामीराती कार्रवाई ना की जाये लेकिन जजिस ने अपने तास्सुर में ये कहा कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर तवील अर्सा से चारमीनार के क़रीब मौजूद है ।