इम्फाल: चुनाव आयोग से प्रीसर्टिफिकेशन लिए बिना मणिपुर के कई अखबारों में बीजेपी द्वारा विज्ञापन छापने को लेकर चुनाव आयोग ने कार्यवाही का फैसला किया है. राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने बीजेपी और आठ समाचार पत्रों को बिना अनुमति चुनावी विज्ञापन छापने का दोषी माना है, और इन अखबारों के खिलाफ मुकदमा करने का आदेश दिया है.
NDTV के अनुसार, आयोग ने कहा है कि 3 मार्च को बीजेपी ने अखबारों और ऑन लाइन संस्करणों में जो चुनावी विज्ञापन दिए उनके लिए आयोग से अनुमति नहीं ली गई थी. सभी चुनावी विज्ञापनों को छपने से पहले आयोग से प्रीसर्टिफिकेशन कराना जरूरी होता है.
आयोग ने यह भी कहा कि 4 तारीख को कोई ऐसा विज्ञापन नहीं छपेगा जिसकी अनुमति पहले से न ली गई हो. आयोग की ओर से बीजेपी और इन अखबारों को चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी.