मर्कज़ी वज़ीर मुख़तार अब्बास नक़वी को राहत देते हुए डिस्ट्रिक्ट ऐंड सैशन कोर्ट ने आज कोर्ट के इस फ़ैसले को कुलअदम क़रार दिया है जिस में बी जे पी लीडर को साल 2009 के आम इंतेख़ाबात के दौरान इमतेनाई अहकामात की ख़िलाफ़वरज़ी के इल्ज़ाम में एक साल की सज़ाए क़ैद सुनाई गई थी।
मुमलिकती वज़ीर-ए-अक़लीयती उमूर को मुख़्तलिफ़ दफ़आत के तहत /14 जनवरी के दिन मुजरिम क़रार दिया गया था। जबकि हलक़ा पार्लीमान रामपोर में पटवाई पुलिस स्टेशन के रूबरू नक़वी की ज़ेर-ए-क़ियादत बी जे पी कारकुनों के एहतेजाज पर ये केस दर्ज किया गया था। जिस के बाइस इमतेनाई अहकामात की ख़िलाफ़वरज़ी हुई थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मर्कज़ी वज़ीर की अपील को क़बूल करलिया जो कि उस वक़्त अदालत में हाज़िर थे।