मालीगाव बम धमाके के मुल्ज़िम को ज़मानत

क़ौमी तहक़ीक़ाती एजैंसी (एन आई ए) ने आज 2008-ए-के मालीगाव बम धमाका केस में गिरफ़्तार मुल्ज़िम लोकेश शर्मा की ज़मानत मंज़ूर की है। तहक़ीक़ाती एजैंसी ने 90 दिन की मुदत के अंदर लोकेश शर्मा के ख़िलाफ़ चार्ज शीट नहीं दाख़िल किए। अदालत ( कोर्ट) ने तहक़ीक़ाती(जानकारी) एजैंसी की जानिब से चार्ज शीट दाख़िल करने की नाकामी पर ज़मानत मंज़ूर की।

इन आई ए की अदालत के नामज़द जज वाई डी शनडे ने मुल्ज़िम को हिदायत दी कि वो अपनी दरख़ास्त ज़मानत के लिए 25 हज़ार रुपय का मुचल्का पेश करे। क़ौमी तहक़ीक़ाती एजैंसी ने लोकेश को इस साल के अवाइल में पंचकूला अदालत( कोर्ट)से अपनी तहवील में लिया था जहां वो समझौता ट्रेन बम धमाका केस के सिलसिला में अदालती तहवील में था।

बादअज़ां( बाद में) उसे मुंबई में ख़ुसूसी मकोका अदालत (कोर्ट)में पेश किया गया, जहां 27 फ़बरोरी को एन आई ए की तहवील में दिया गया था। एजैंसी ने लोकेश की तहवील की ख़ाहिश की थी ताकि 29 सितंबर 2008 मालीगाव धमाका के सिलसिला में पूछगिछ करसके।