मालेगाँव धमाके: कर्नल पुरोहित से तफ़तीश पर अदालती इमतिना

नई दिल्ली, ०५: जनवरी (पी टी आई) सुप्रीम कोर्ट ने आज क़ौमी तहक़ीक़ाती एजैंसी (एन आई ई) को हिदायत दी हीका वो 2008 -ए-के मालिगांव धमाका मैं महरूस लीफ़टीनेंट कर्नल सुर्यकांत प्रसाद पुरोहित और सुधाकर धर दीवेदी से पूछगिछ ना करे।

इस सिलसिला में मज़ीद फ़ैसला तक कोई कार्रवाई ना की जाए। जस्टिस ऐच ईल दत्तू और सी के प्रसाद पर मुश्तमिल बंच ने मुंबई हाइकोर्ट के अहकाम पर हुक्म अलतवा को तौसीअ दी है। पुरोहित ने 20 अक्टूबर को हाइकोर्ट के अहकाम को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख़ास्त दाख़िल की थी।