मुलायम और अखिलेश के खिलाफ होगी सीबीआई जांच

नई दिल्‍ली , 13 दिसंबर : सुप्रीम कोर्ट ने आमदनी से ज़्यादा असासाजात मामले में समाजवादी पार्टी के चीफ मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के वज़ीर ए आला अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रखने का हुक्म दिया है।

हालांकि इस मामले में डिंपल यादव की प्रापर्टी की जांच नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि सीबाआई डिंपल यादव को छोड़कर आमदनी से ज़्यादा असासाजात के मामले में मुलायम और उनके खानदान की जांच जारी रखे।

कोर्ट ने यह भी कहा है क‌ि यह जांच रिपोर्ट मरकज़ को न सौंपी जाए। गौरतलब है ‌कि मुलायम सिंह, अखिलेश यादव व उनके अहले खाना ने आमदनी से ज़्यादा असासाजात के मामले में नज़र ए शानी की दरखास्त दाखिल की थी।

दरखास्त में एपेक्स कोर्ट के उस फैसले पर नज़र ए शानी करने की मांग की गई थी, जिसमें आमदनी से ज़्यादा असासाजात जमा करने के इल्ज़ाम में साबिक वज़ीर ए आला और उनके अहले खाना ( खानदान) के खिलाफ सीबीआई जांच का हुक्म जारी किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सपा लीडर की दरखास्त पर पिछले साल 18 फरवरी को फैसला महफूज़ कर दिया था।

याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्च, 2007 को मुलायम, उनके बेटे अखिलेश-प्रतीक व बहू डिंपल के खिलाफ आमदनी से ज़्यादा असासाजात जमा करने के मामले में सीबीआई जांच के हुक्म जारी किया था।