मुशर्रफ को अदालत में पेश होने का हुक्म

पाकिस्तान की एक अदालत ने लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल रशीद गाजी के कत्ल के मामले में मुल्ज़िम साबिक सदर राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को एक मार्च को पेश होने के हुक्म दिए हैं।

जियो न्यूज के मुताबिक, इस्लामाबाद की एक अदालत के एक एडीशनल सेशन जज ने गाजी कत्ल के मामले की सुनवाई की। मुशर्रफ के वकील ने साबिक फौजी सरबराह को हफ्ते के रोज़ की सुनवाई में हाजिर होने में छूट देने की दरखास्त दी।

लाल मस्जिद के फौजी घेराव के दौरान 2007 में गाजी की मौत होने के मामले में सितंबर 2013 को मुशर्रफ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

अदालत ने साबिक सदर को हाजिरी में छूट दे दी।

मुशर्रफ के दौर ए इक्तेदार में दिए गए हुक्म पर पर लाल मस्जिद पर फौजी कार्रवाई हुई थी, जिसके दौरान फौजियों समेत तकरीबन 100 लोगों की जानें चली गई थीं।