मेडिकल एंट्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का रियास्ती हुकूमत की तरफ से ख़ैर मुक़द्दम

हैदराबाद 19 जुलाई: हुकूमत आंध्र प्रदेश ने मुशतर्का मेडिकल एंट्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट की रोलिंग का ख़ैर मुक़द्दम क्या। सुप्रीम कोर्ट ने आज एमबी बी एस ,बी डी एस और पोस्ट ग्रैजूएट कोर्सस में तमाम मेडिकल कॉलेजों में दाख़िले के लिए वाहिद कॉमन एंट्रेंस टेसट ( एन ई ई टी ) को बरख़ास्त कर दिया है।

ख़ानगी कॉलेजों को अपने तौर पर इमतिहान की राह हमवार होगई है। रियास्ती वज़ीर मेडिकल तालीम के मुरली मोहन ने कहा कि ये हमारे लिए ख़ुशख़बरी है। नए मेडिकल सीटों की तादाद में भी इज़ाफ़ा होरहा है।