जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को मेरठ में सामुदायिक सवेदनशीलता, गणतंत्र दिवस के उत्सव एवं यूनिवर्सिटी की सालाना परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 31 जनवरी 2017 तक निषेधात्मक आदेश लागु कर दिए गए हैं।
ज़िला अधिकारी बी चंद्रकला ने बताया कि सभी 30 पुलिस चौकियों के क्षेत्र में 21 दिसम्बर की मध्य रात्रि से 31 जनवरी 2107 तक सीआरपीसी की धारा 144 लागु कर दी गयी है।इन इलाकों में महिलाओं की पुलिस चौकी भी शामिल है।
चंद्रकला का कहना है कि पिछली साम्प्रदायिक घटनाओं और विभिन्न्न संगठनों द्वारा किये गये विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए निषेधात्मक आदेश लागू किये गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों द्वारा हंगामा और गुंडागिरी करने की संभावनाएं थीं।मेरठ एक सवेंदनशील ज़िला है और छोटे से छोटी घटना यहां पर साम्प्रदायिक भावनाओ को भड़का सकती हैं।
ज़िले व्यस्वस्था और कानून बनाये रखने के डीएम के डीएम द्वारा सख़्त आदेश दिए गए हैं और कहा गया है कि जो इन आदेशों को उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा।
पंचायत चुनाव के चलते पिछले साल भी अक्टूबर में मेरठ में यही आदेश लागू किये गए थे।