नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित मोटर यान ‘संशोधन’ विधेयक 2016 को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और ‘हिट एंड रन’ मामलों के लिए दो लाख रुपये का मुआवजा शामिल हैं। सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में 10 लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान विधेयक में किया गया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मोटर यान (संशोधन) विधेयक 2016 को मंजूरी प्रदान कर दी। सड़कों को सुरक्षित बनाने और लाखों निर्दोष लोगों की जान बचाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। ’उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं और इसमें निर्धारित गति से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 1,000 से 4,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।