नैशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी (एनआईए) ने अदालत के सामने खुलासा करते हुए कहा कि इंडियन मुजाहिदीन के को-फाउंडर और दहशतगर्द रियाज भटकल और इकबाल भटकल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पनाह दे रही है। एनआईए ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार किए गए दहशतगर्द यासीन भटकल के खुलासे के मुताबिक रियाज और इकबाल दोनों पाकिस्तान में रह रहे हैं। वे इंटरनेट के जरिए कोड ज़ुबान में एक-दूसरे से बातचीत करते रहते हैं।
एजेंसी ने कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान यासीन ने खुलासा किया कि उसे हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना हमलों के लिए रियाज और इकबाल से सलाह और हिदायत मिलश मिल रही थी। एनआईए ने अदालत से यासीन भटकल की रिमांड आठ दिनों के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए यह खुलासा किया। एनआईए ने अपनी अर्जी में कहा कि यासीन ने दहशतगर्दी हमले करने की साजिश के सिलसिले में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया।
इस मामले की जांच का मकसद शुरुआती तौर पर आईएम की सरगर्मी के हर पहलू, उसके छिपे स्लीपर सेल, उसके मेम्बरो का पता लगाना है, ताकि इस तंज़ीम की तरफ से रची जा रही कई दहशतगर्द सरगर्मी रोकी जा सकें।
एनआईए ने अदालत से यह भी कहा कि पाकिस्तान, नेपाल और मग़रिबी एशिया में भटकल के कई साथी हैं और वे भी इस मामले में शामिल हैं। हिरासत में भटकल से पूछताछ कर उनके बारे में ज़्यादा इत्तेला लेनी है। जिसके बाद डिस्ट्रक्टि जज आई. एस. मेहता ने भटकल की रिमांड चार दिनों के लिए बढ़ाते हुए कहा कि मुल्ज़िम मोहम्मद अहमद सिद्दिबाबा उर्फ यासीन भटकल से पूछताछ की जरूरत है।
वहीं भटकल के वकील एम. एस. खान ने रिमांड बढ़ाए जाने की मुखालिफत की और कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई खास इल्ज़ाम नहीं हैं। एजेंसी उसकी पुलिस हिरासत की मांग में कोई नया हकायक सामने नहीं ला पाई है। वहीं यासीन भटकल के करीबी साथी असदुल्ला अख्तर के वकील महमूद प्राचा ने एनआईए की हैदराबाद यूनिट की दरखास्त की मुखालिफत की और कहा कि जांच एजेंसी पहले ही उनके मुवक्किल से 19 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल , महाराष्ट्र एटीएस और बेंगलुरु क्राइम ब्रांच ने भटकल और अख्तर की हिरासत की मांग करते हुए अलग – अलग दरखास्त दिए हैं। एनआईए के मुताबिक करीब 40 दहशतगर्दाना वारदातों में वॉन्टेड भटकल और अख्तर को 28 अगस्त की रात भारत – नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया था। भटकल पर 35 लाख रुपये का इनाम ऐलान था।