यूगान्डा में दुल्हन की क़ीमत वापिस करना अब गै़र क़ानूनी

अफ़्रीक़ी मुल्क यूगान्डा की सुप्रीमकोर्ट ने मुल्क में इस रिवायत को ग़ैर आईनी क़रार दिया है जिसमें शादी ख़त्म होने के बाद दुल्हन को शादी के मौके़ पर अदा की जाने वाली रक़म वापिस करना होती है।

जजों का कहना है कि इस रिवायत से लगता है कि ख़्वातीन बाज़ार में दस्तयाब हैं और इस से उनके तलाक़ लेने के हक़ की ख़िलाफ़वर्ज़ी भी होती है। अदालत के मुताबिक़ मुल्क में इस रवायत पर पाबंदी होनी चाहिए।

ताहम अदालत ने इस दलील को मुस्तरद किया है कि दुल्हन की क़ीमत बज़ाते ख़ुद ग़ैर आईनी है। जजों की अक्सरीयत ने दुल्हन की क़ीमत की रिवायत को तस्लीम करते हुए कहा है कि ये उनके नज़दीक तिजारती लेन-देन नहीं है।