बैंगलोर, 11 दिसंबर: (पीटीआई) सी बी आई की एक अदालत से कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर ए आला बी एस येदि यूरप्पा और उनके दो बेटों और एक दामाद के इलावा दीगर नौ अफ़राद को गैरकानूनी कानकनी मुआमला में रिश्वत लेने के मुआमला में ज़मानत दे दी। सी बी आई जज एम सी बिरादर ने कुछ शराइत का नफ़ाज़ करते हुए मुल्ज़िमीन को हिदायत की कि वो दो लाख रुपये फी कस के शख़्सी मुचल्का और उतनी ही रक़म की तमानियत दाख़िल करें।
इलावा अज़ीं मुल्ज़िमीन को ये हिदायत भी की गई है कि वो मुक़द्दमा की समाअत की तारीख के दौरान हाज़िर रहें। गवाहों के साथ छेड़ छाड़ ना करें यानी उन्हें अपनी जानिब माइल करने की कोशिश ना करें। अपने पासपोर्टस को अदालत के हवाले कर दें और अदालत की इजाज़त के बगैर बैरून मुल्क रवाना ना हों। याद रहे कि येदि यूरप्पा , उनके दो बेटों रघवेनदरा और विजेंदरा , दामाद सोहन कुमार को 16 नवंबर को समन जारी किए गए थे जिसके बाद अदालत में पेश हुए थे।