रांची 4 मई : निगरानी के खुसूसी जज अबनी रंजन कुमार सिन्हा की अदालत ने जुमा को साबिक मेयर रमा खलखो के खिलाफ इश्तेहार जारी किया। मामले के तहकीक करनेवाले की दरख्वास्त पर अदालत ने इश्तेहार जारी किया है। रमा को अदालत के सामने खुद सुपुर्दगी करने के लिए एक महीने की मोहलत दी गयी है। इश्तेहार अब रमा के रिहायस पर चिपकाने की कार्रवाई पूरी की जायेगी।
गौरतलब है कि मेयर इलेक्शन के एक दिन पहले सात अप्रैल को लालपुर वाक़ेय होटल सिटी पैलेस से 21.90 लाख रुपये और इलेक्शन मुहीम सामान जब्त किये गये थे। इस मामले में कांग्रेसी नेता निरंजन शर्मा और उनके मुलाजिम सुधीर साहू के अलावा रमा खलखो भी मुलजिम बनाये गये। निरंजन शर्मा और सुधीर साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
वहीं रमा खलखो इस मामले में फरार चल रही हैं। गिरफ्तारी के लिए वांरट जारी किया गया। साथ ही रिहायस समेत कई मुमकिन ठिकानों पर छापामारी की गयी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। रमा के खिलाफ निगरानी की अदालत में मामला चल रहा था। रमा ने अपने वकील के ज़रिये से 17 अप्रैल को पेशगी जमानत की दरख्वास्त दायर की, जिसे खारिज किया जा चुका है।