मोतिहारी 27 अप्रैल : बिहार के मशरिकी चंपारण जिले में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के फैयदा उठाने वालों से रिश्वत लेने के प्रकरण में बंजरिया ब्लाक तरक्की ओहदेदार (बीडीओ) सहित तीन लोगों के खिलाफ थाने में एफआइआर दर्ज की गयी है।
जिलाधिकारी विनय कुमार के हिदायत पर बंजरिया ब्लाक तरक्की ओहदेदार (बीडीओ) संजीत कुमार, बंजरिया ब्लाक कमिटी के रुकन विंध्याचल प्रसाद यादव और इलाहाबाद बैंक फुलवार ब्रांच के मेनेजर के खिलाफ इंदिरा आवास योजना के फ़ायदा उठाने से जनवरी 2012 में दो-दो हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में कल एफआइआर दर्ज की गयी।
कौमी देगी रोजगार प्रोग्राम (एनईपी) डायरेक्टर उमाशंकर राम ने बताया कि जिला देहि तरक्की एजेंसी (डीआरडीए) के आला ओहदेदार लालकिशोर राम के बयान पर भादवि और बदुन्वानी का सराग लगाना एक्ट (पीसीए) की मुताल्लिक द्फात के तहत तीनों पर 55 लोगों से फी फैयदा दो हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में एफआइआर दर्ज की गयी है। फ़ायदा उठाने वालों ने हलफनामा दायर कर तीनों के खिलाफ शिकायत की थी।
इंदिरा आवास योजना के फ़ायदा उठाने वालों को रेहयिस बनाने के लिए फी फायदा 45 हजार रुपये मिलते हैं। शिकायत मिलने पर साबीक जिलाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने तहकीकात करायी थी और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।