बलिया, 2 फेब्रुवारी (पी टी आई) मर्कज़ की तरफ से एक आर्डिनेन्स जारी करने के इक़दाम को जिस के ज़रीये इस्मत रेज़ि की सूरत में मुतास्सिरा की मौत होजाने पर सज़ाए मौत दी जा सकती है, दिल्ली गैंग रेप की शिकार लड़की के भाई की तरफ़ से ताईद हासिल हुई है। इस ने आज फ़ोन पर पी टी आई को बताया कि बे रहमाना वाक़िये के बाद क़ौमी और बैन-उल-अक़वामी सतह पर अवामी बरहमी ने मर्कज़ को सख़्त क़ानून वज़ा करने पर मजबूर किया है।
फ़ौत शूदा लड़की के भाई ने कहा कि मर्कज़ का रेप और मर्डर की सूरत में सज़ाए मौत और इस्मत रेज़ि की सूरत में उम्र क़ैद की गुंजाइशें बनाने का इक़दाम क़ाबिल-ए-सिताइश कार्रवाई है, और उम्मीद ज़ाहिर की कि इस से अब दिल्ली गैंग रेप केस में मुल्ज़िमीन को बड़ी सज़ा देने की राह हमवार होगी।
इस ने कहा कि जिस तरह हुकूमत ने सख़्त मुख़ालिफ़ इस्मत रेज़ि क़ानून की सिम्त में मुसबत पहल की, उसे नाबालिग़ की उम्र को घटाने का क़ानून भी फ़ौरी वज़ा करना चाहीए। गैंग रेप केस के छः मुल्ज़िमीन में से एक को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जानिब से नाबालिग़ क़रार दिया गया है और वो 4 जून को आज़ाद होसकता है जब वो 18 साल का उम्र का होजाएगा।
23 साला पैरा मैडीकल स्टूडैंट की गुज़िश्ता साल डिसम्बर में इजतिमाई इस्मत रेज़ि और बहीमाना मारपीट की गई। चंद रोज़ बाद वो सिंगापुर के हॉस्पिटल में फ़ौत होगई। रेप की सूरत में जो मुतास्सिरा की मौत का सबब बन जाये या उसे ग़ैरमामूली ज़हनी सदमा और ग़शी की हालत में मुबतला करदे, एक आर्डीनैंस के तहत सज़ाए मौत होसकती है जिसे मर्कज़ी काबीना ने कल रात मंज़ूरी दी, जिस में मुल्क में रेप क़वानीन को सख़्त करने के बारे में जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी सिफ़ारिशात को शामिल किया गया है।