नई दिल्ली। राजद प्रमुख लालू यादव के लिए चारा घोटाले में आज अहम दिन है। झारखंड हाईकोर्ट के कुछ इल्जाम हटाने के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। झारखंड हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने याचिका दायर की थी।
सदन की कमेटी बनाकर हो मामले की जांच झारखंड हाईकोर्ट ने 2014 में लालू को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने के इल्ज़ाम हटा दिए थे। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि एक ही अपराध के लिए किसी शख्स को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि लालू यादव के खिलाफ आईपीसी की दो अन्य धाराओं के तहत मुकदमा जारी रहेगा।
झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के आठ महीने बाद सीबीआई ने जुलाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। करीब 950 करोड़ के चारा घोटाले के आरसी/20 ए/96केस में लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र, जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा समेत 45 आरोपी हैं।
इस सभी पर चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप है। प्रारंभिक जांच में एक साल में 39 करोड़ रुपये की अवैध निकासी सामने आई। साथ ही दूसरे जिलों में भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थी। 1996 में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। गौरतलब है कि 1997 में घाटाले के चलते लालू प्रसाद यादव को जेल भी जाना पड़ा था।