लालू यादव को पाँच साल की कैद 25 लाख जुर्माना

रांची की खुसूसी दालत ने चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सज़ा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 25 लाख का जुर्माना अदा करने को भी कहा है। साबिक वज़ीरे आला जगन्नाथ मिश्र को चार साल और दो लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

सज़ा सुनाने के बाद लालू ने कहा, “मुझे शक था कि मुझे यही सजा मिलेगी”।
इस पर अदालत ने लालू यादव से कहा कि वे हाईकोर्ट जा सकते हैं।

साबिक एसेम्बली रुक्न आर के राणा को पांच साल और 30 लाख रुपये के जुर्माने, बैक जुलियस को चार साल और दो लाख रुपये के जुर्माने, फूलचंद्र सिंह को चार साल और दो लाख रुपये के जुर्माने, महेश प्रसाद को चार साल और दो लाख रुपये के जुर्माने और अधिकारी चंद्र को चार साल और दो लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है।

वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये सुनायी गयी सजा में सियासतों और साबिक नौकरशाहों को कैद की सजा के साथ ही जुर्माने के तौर पर भारी रक़म अदा करने का भी हुक्म दिया गया। सियासतों के बजाय नौकरशाहों पर ज्यादा जुर्माना लगाया गया।

गुजिश्ता तीस सितंबर को इस मामले में लालू यादव समेत 34 मुलजिम मुजरिम करार दिये गये थे जिसके बाद से ये तमाम जेल में है। 34 कैदियों में से 33 यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं जबकि बीमार जगन्नाथ मिश्र रिम्स में भर्ती हैं।