लाल मस्जिद केस: मुशर्रफ़ के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारेंट जारी

पाकिस्तान के साबिक़ फ़ौजी हुक्मराँ परवेज़ मुशर्रफ़ के ख़िलाफ़ एक अदालत ने 2007 में लाल मस्जिद के इमाम अबदुर्रशीद ग़ाज़ी के क़त्ल में मुलव्विस पाए जाने की पादाश में गैर ज़मानती गिरफ़्तारी वारेंट जारी किया है क्यों कि मुशर्रफ़ अब तक एक बार भी शख़्सी तौर पर अदालत में हाज़िर नहीं हुए हैं।

इस्लामाबाद की एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन अदालत के जज ने मुशर्रफ़ की उन दरख़ास्तों को मुस्तरद करदिया जिस में उन्हों ने अदालत में शख़्सी हाज़िरी से इस्तिस्ना की ख़ाहिश की थी।

आइन्दा समाअत 27 अप्रैल को मुक़र्रर की गई है। यहां इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि 71 साला मुशर्रफ़ कराची में अपनी दुख़तर के साथ सुकूनत पज़ीर हैं। जहां कल उन का तिब्बी मुआइना भी हुआ था। 2007 में लाल मस्जिद पर फ़ौजकशी के बाद मस्जिद के इमाम और उन की वालिदा के क़त्ल का इल्ज़ाम आइद करते हुए मुशर्रफ़ के ख़िलाफ़ मुआमला दर्ज किया गया था।

मुशर्रफ़ को केस में नामज़द करने के बावजूद उन्हों ने अदालत और सेक्युरिटी वजूहात को बुनियाद बनाकर अदालत में शख़्सी तौर पर कभी हाज़िर नहीं हुए। 2008 में मुवाख़िज़ा से बचने के लिए उन्हों ने बहैसियत सदर इस्तीफ़ा दे दिया था और दुबई में ख़ुद साख़्ता जिलावतनी अख़्तियार कर ली थी।