वज़ीर-ए-क़ानून कर्नाटक ऐस सुरेश कुमार ने आज अपना अस्तीफ़ा वापिस लेने का फ़ैसला किया । ऐडवोकेट जनरल ने उन्हें रिहायशी मुक़ाम पर हासिल करदा अलानमनट मैं क़वाइद की ख़िलाफ़वरज़ी करने के इल्ज़ाम से बुरी करदिया है ।
ऐडवोकेट जनरल ने अपनी क़ानूनी राय में लिखा है के उन्हें दस्तयाब दस्तावेज़ात से पता चलता है के मज़कूरा वज़ीर ने कोई गै़रक़ानूनी काम नहीं किया है और ना कोई ग़लत मालूमात हासिल किए हैं । ऐडवोकेट जनरल ने कहा के उन्हें रिहायशी मुक़ाम की दस्तावेज़ात का जायज़ा लिया है जिस में कोई ग़लती नहीं पाई गई ।