विजय माल्या की 1620 करोड़ की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय ने किया जब्त

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत के अदेश पर मनी लांड्रिंग कानून के तहत शराब कारोबारी विजय माल्या की 1,620 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। न्यायाधीश पीआर भावके ने गुरुवार को माल्या को भगोड़ा अपराधी मानते हुए प्रवर्तन निदेशालय को उनकी चल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि कल अदालत के आदेश पर माल्या के फ्रीज और गिरवी शेयरों को जब्त करने का आदेश लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय जल्द की आदेश की प्रति माल्या समेत इस मामले जुड़े दूसरे पक्षों को भेजने जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इन संपत्तियों की सूची सुनवाई के दौरान अदालत में सौंपी थी। इससे पहले भी निदेशालय दो बार में माल्या की 8,041 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है।

अदालत ने कहा है कि उसके अगले आदेश आने तक उनकी यह संपत्ति माल्या या उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को न दी जाए। हालांकि, विशेष न्यायाधीश ने माल्या की विदेश स्थित संपत्ति को जब्त करने का आदेश देने से इनकार कर दिया।

पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय विशेष अदालत से माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित करते हुए उनकी संपत्ति जब्त को करने की इजाजत मांगी थी। निदेशालय का कहना था कि पूछताछ के लिए कई बार बुलाए जाने के बावजूद माल्या हाजिर नहीं हुए हैं। इसके अलावा गिरफ्तारी के कई वारंट लंबित रहने का हवाला देते हुए निदेशालय ने अनुच्छेद 82 के तहत कार्रवाई की मांग की थी।