विलास राव देशमुख के ख़िलाफ़ रिमार्कस पर हुक्म अलतवा से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज बंबई हाइकोर्ट के एक फ़ैसला पर हुक्म अलतवा जारी करने से इनकार कर दिया। जिसमें फ़िल्मसाज़ सुभाष घई के इदारा को 20 एकड़ अराज़ी फ़राहम करने के एक मुक़द्दमा में साबिक़ चीफ़ मिनिस्टर महाराष्ट्रा विलास राव देशमुख के ख़िलाफ़ बंबई हाइकोर्ट ने अपने फ़ैसला में सख़्त रिमार्कस किए थे।

ताहम अदालत-ए-उज़्मा ने कहा कि वो मिस्टर देशमुख की तरफ़ से दायर कर्दा दरख़ास्त का तफ़सीली जायज़ा लेंगे। वो अब मर्कज़ी वज़ीर हैं। उन्होंने 9 फ़रवरी को अदालत इलिया की जानिब से दिए गए अपने फ़ैसला में उनके ख़िलाफ़ किए गए इंतिहाई सख़्त रिमार्कस को हज़फ़ करने की अपील की थी।

जस्टिस एच एल दत्तू और जस्टिस सी के प्रसाद पर मुश्तमिल बंच ने कहा कि (देशमुख की तरफ़ से दायर कर्दा दरख़ास्त को यकसर मुस्तर्द नहीं किया जा सकता।