हैदराबाद: हैदराबाद हाई कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में मंगल के रोज़ तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के एमएलए ए रेवंथ रेड्डी को जमानत दे दी। अदालत ने दिगर दो मुल्ज़िम सेबेस्टियन हैरी और उदय सिन्हा को भी जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिए। जस्टिस राजा एलांगो ने गुजश्ता हफ्ते अपने फैसले को महफूज़ रख लिये और मंगल के रोज़ इसका ऐलान किया की।
उन्होंने तीनों को अपने पासपोर्ट सौंपने, शहर से बाहर न जाने और बुलावे पर एसीबी के सामने पेश होने की हिदायत दी। एसीबी ने तेलंगाना विधानसभा में तेदेपा के लीडर रेवंथ को Legislature elections में तेदेपा-भाजपा उम्मीदवार की ताईद में वोट डालने के लिए नामज़द एमएलए एल्विस स्टीफन्सन को 50 लाख रूपये की रिश्वत देने के मामले में 31 मई को गिरफ्तार किया था।
एसीबी ने स्टीफन्सन के इल्ज़ाम की बुनियाद पर रेवंथ और उनके दो साथियों के खिलाफ जाल बिछाया था। इधर, एसीबी के मामले को लेकर एक अदालत ने पीर के रोज़ मुल्ज़िमों की अदालती हिरासत की मुद्दत 13 जुलाई तक बढ़ा दी थी।