पोंडोचरी. 6 फरवरी (पी टी आई) मुक़ामी अदालत ने शंकर रामन के क़तल में समाअत 13 फरवरी तक मुल्तवी कर दी है। केस में कांची मठ के स्वामी जीनदरा सरस्वती और उनके जूनीयर विजेंदरा सरस्वती को असल मुल्ज़िम क़रार दिया गया है ।
प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सैशन जज सी एस मुरूगन रुख़स्त पर है, इस लिए इस केस की समाअत सैकेण्ड एडीशनल डिस्ट्रिक्ट सैशन जज टी मोहन दास की बैंच पर आया जिन्होंने केस की समाअत को 13 फरवरी तक मुल्तवी कर दिया।
केस की कार्रवाई के दौरान 24 मुल्ज़िमीन के मिनजुमला सिर्फ़ 7 मुल्ज़िमीन मौजूद थे ।दोनों स्वामी के समेत दीगर मुल्ज़िमीन के गैरमौजूदगी में समाअत शुरू हुई। सीनीयर सरकारी वकील एन देवदास ने बादअज़ां अख़बारी नुमाइंदों से कहा की इस से पहले समाअत में उनके मुवक्किलीन ने शिरकत की थी।
क़ाबिल-ए-ज़िकर है कि अदालत ने शंकर रामन क़तल केस के तमाम मुल्ज़िमीन की मौजूदगी में मुक़द्दमे की समाअत को यक़ीनी बनाने के लिए केस की समाअत मुल्तवी की है।