श्रीनगर: एक शहर की अदालत ने एसएसपी श्रीनगर को निर्देश दिया है कि एक युवा की मौत के सिलसिले में एक उप पुलिस अधीक्षक के खिलाफ आंतरिक 24 घंटे एफआईआर दर्ज करें। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर खुशियों शाहीन ने कल जारी आदेश में कहा कि 18 जुलाई 2016 के अदालती आदेश का पालन करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जाए और उसकी एक प्रति आंतरिक 24 घंटे अदालत में पेश किया।
अन्यथा एसएसपी श्रीनगर अदालत को तलब करते हुए यह कारण निन्दा नोटिस दी जाएगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 18 जुलाई एसएसपी श्रीनगर को यह हिदायत दी थी कि डीएसपी यासिर कादरी और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। जिसके खिलाफ एक युवा बशीर अहमद मीर के पिता ने अदालत में एक याचिका दायर की थी कि बटामलो क्षेत्र के तनगपोरह में स्थित मकान में घुसकर उनके लड़के को मार दिया गया था।
शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि निर्देश जारी करने के बावजूद एसएसपी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई और उन्होंने एसएसपी श्रीनगर अजीत कुमार के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की है। जिस पर मुख्यमंत्री पुरासिकोटीनग अधिकारी ने अदालत को बताया कि इस घटना के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है और जांच की जिम्मेदारी एसपी नार्थ सिटी सज्जाद के हवाले कर दी गई।