संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में एक दिलचस्प मामला सामने आया है. वहां एक कंपनी में नौकरी करने वाले शख्स की ईद के मौके पर आधिकारिक तीन दिनों की छुट्टी के अगले दिन ऑफिस न आने पर पूरे चार दिनों की सैलरी काट ली गई. इसको लेकर उसने विरोध जताया लेकिन कंपनी ने अपने नियम का हवाला देते हुए राहत देने से इनकार कर दिया.
दरअसल शख्स के ऑफिस में छुट्टी की तारीख घोषित होने से पहले ही हॉन्गकॉन्ग में रह रही उसकी पत्नी ने 20 अगस्त से 24 अगस्त के बीच परिवार संग छु्ट्टी मनाने के लिए फ्लाइट की बुकिंग कर ली. बाद में पता चला कि ऑफिस में 20 अगस्त से 22 अगस्त तक ईद की आधिकारिक छुट्टी होगी.
उसकी पत्नी ने पति के लिए फिर 19 अगस्त की शाम की फ्लाइट (ऑफिस का समय खत्म होने के बाद) बुक की. पत्नी ने अपने पति से कहा कि वह अपनी कंपनी में 23 अगस्त के लिए बिना सैलरी की छु्ट्टी के लिए आवेदन करें ताकि परिवार संग छुट्टियों को एक दिन बढ़ाया जा सके.
लेकिन जब शख्स ने कंपनी में इस छुट्टी के लिए आवेदन किया तो कंपनी की एचआर (ह्यूमन रिसोर्सेस) टीम ने उनसे कहा कि कंपनी के नियमों के मुताबिक अगर कर्मचारी 19 अगस्त या 23 अगस्त को बिना किसी स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं तो यह दोनों अतिरिक्त दिन और ईद की छु्ट्टी के तीन दिन को मिलाकर इसे बिना सैलरी के छुट्टी मानी जाएगी.