समझौता ब्लास्ट:असीमानंद को जमानत

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जुमेरात के रोज़ समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले के मुल्ज़िम स्वामी असीमानंद को जमानत दे दी। असीमानंद और दिगर तीन लोगों के खिलाफ इस मामले में कौमी जांच एजेंसी (एनआईए) की हरियाणा के पंचकुला वाके खुसूसी अदालत में सुनवाई चल रही है।

असीमानंद पर समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत शहर के करीब दीवाना गांव के पास हुए धमाके में मुलव्वस रहने का इल्ज़ाम है। रेलगाडी के दो कोच में सूटकेस में बम रखे गए थे। इस धमाके में 68 लोग मारे गए थे जिनमें से ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। असीमानंद तज़ीम अभिनव भारत का रुकन सदस्य है और उसे हैदराबाद वाके मक्का मस्जिद धमाके मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। 2007 में मक्का मस्जिद ब्लास्ट में 14 लोग मारे गए थे।