नई दिल्ली: कांग्रेस एमपी अधीर इंजन चौधरी की एक अर्ज़ी को सुप्रीमकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने न्यू मोती बाग़ में वाक़्य सरकारी बंगले के तख़लिया पर हुक्म अलतवा जारी करने दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया गया था। ग़ैरमामूली अहकामात में अदालत इला लिया ने चौधरी की अर्ज़ी को इसवक़्त यकसर मुस्तरद कर दिया जब उनके वकील ने इस मामले को आजलाना समात का इसरार किया और कहा कि इस अर्ज़ी को फ़हरिस्त में शमूलियत के बजाय मुस्तरद कर देना ही मुनासिब होगा।
चीफ़ जस्टिस टी एस ठाकुर की ज़ेरे क़ियादत बेंच ने कहा कि आप एक रुकन पार्लियामेंट हैं और आप इस बंगले में क़ियाम करना चाहते हैं जिसका इस्तेहक़ाक़ नहीं रखते। ये दरख़ास्त किस नौईयत की है, तुम्हें फ़ील-फ़ौर तख़लिया कर देना होगा। जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस आर भानूमती पर मुश्तमिल बेंच ने एक सख़्त नोट में कहा कि चौधरी को कभी सरकारी बंगले का तख़लिया और मार्किट शरह किराया अदा करने की हिदायत नहीं दी गई लिहाज़ा तख़लिये के अहकामात की पाबंदी लाज़िमी होजाती है|