सर्वोच्च न्यायायल ने सीपीसीबी और राज्यो को प्रदुषण मे नियंत्रण लाने की योजना बनाने का आदेश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने आज सीपीसीबी , दिल्ली सरकार, इपीसीए, हरयाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को दो हफ़्तों के अंदर इकठे मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदुषण नियंत्रण करने की योजना बनाने का आदेश दिया ।

न्यायमूर्ति एम बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेच ने केंद्र से एनसीआर क्षेत्र के उद्योगों द्वारा इस्तेमाल मे लिए जाने वाले भट्ठी तेल और पेटकुक पर चार सप्ताह का प्रतिबंध लागू करने को कहा और साथ मे यह भी कहा की दिल्ली में प्रदूषण का यह एक अकेला सबसे बड़ा स्रोत है।

बेंच जिसका हिस्सा न्यायाधीश पी सी पन्त भी थे उसने सीपीसीबी को ‘पर्यावरण मुआवजा चार्ज’ वापिस लेने का आदेश दिया। गौरतलब है की इस मुआवज़े का निर्माण करने का आदेश भी न्यायालय ने ही दिया था ।

सर्वोच्च न्यायलय ने सीपीसीबी को आदेश दिया की 2.5 करोड़ रुपये का इस्तेमाल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वास्तविक ‘समय वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरणों’ को खरीदने के लिए ही किया जाना चाहिए।