नई दिल्ली २९ नवंबर (पी टी आई) सहारा ग्रुप को राहत फ़राहम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीकोरीटीज़ एपेलेट ट्रिबीवनल के फ़ैसला पर हुक्म अलतवा आइद करदिया जिस में सहारा ग्रुप की दो कंपनीयों को तक़रीबन 17,400 करोड़ रुपय की रक़म सरमाया कारों को वापिस करने की हिदायत दी गई थी।
चीफ़ जस्टिस ऐस ऐच कपाडि़या की ज़ेर क़ियादत बंच ने दो कंपनीयों को तफ़सीली हलफ़नामा दाख़िल करने की हिदायत दी जिस में ये वाज़िह किया जाय कि वो अपने 2.3 करोड़ सरमाया कारों के मुफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेगी। सहारा इंडिया रीयल स्टेट कारपोरेशन (जो अब सहारा कमो ड्युटी सरवेसज़ कारपोरेशन लिमिटेड से जानी जाती ही) सहारा हाउजिंग अनोसटमनट कारपोरेशन में इन सरमाया कारों ने अपनी रक़म लगाई थी।
बंच ने इन कंपनीयों को 2010-11 -ए-की बयालनस शीट्स और नवंबर 2011 -ए-तक बंक एकाउँटस की तफ़सील 8 जनवरी को आइन्दा होने वाली समाअत के वक़्त पेश करने की हिदायत दी । बंच ने कहा कि हलफनामा में ये वाज़िह किया जाय कि दोनों फर्म्स अपने सरमाया कारों के मुफ़ादात का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेगी