शिमला, 27 मार्च: (पी टी आई) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आज लखनऊ में क़ायम सहारा ग्रुप और उसकी दीगर तमाम कंपनियों को अवाम से रक़म हासिल करने पर इम्तिना आइद कर दिया और कहा कि उसकी शुरू की हुई किसी भी स्कीम के ज़रीया कंपनी को अवाम से रक़म के हुसूल की इजाज़त नहीं होगी। दरी असना मुंबई से मौसूला इत्तिला के बमूजब सेबी ने आज सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रत राय और दीगर तीन आला सतही एग्जीक्यूटिव को 10 अप्रैल को हाज़िर होने के समन जारी कर दिए हैं।