सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल बढ़ाने की अपील, फिर से जाना पड़ेगा जेल

नई दिल्ली: सहारा समूह द्वारा संपत्ति की गलत जानकारी देने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को एक झटका देते हुए उनकी पैरोल अवधि बढ़ाने से मना कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद रॉय को फिर से जेल जाना पड़ेगा। अदालत ने समूह के दो अन्य निदेशकों की भी पैरोल रद्द कर दी है।

सुब्रत रॉय को उनकी मां के निधन के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मानवीय आधार पर 6 मई को चार हफ्ते की पैरोल मिली थी। बाद में उनके वकील की तरफ से अर्ज़ी दिए जाने की वजह से पैरोल की मियाद बढ़ती चली गई जिसकी बदौलत रॉय पिछले साढ़े चार महीने से जेल से बाहर थे।