साध्वी की दर्ख़ास्त ज़मानत 29 जनवरी को समाअत

मुम्बई हाइकोर्ट ने 2008 के मालेगांव‌ बम धमाका केस की कलीदी मुल्ज़िमा साध्वी परगिया सिंह ठाकुर की दर्ख़ास्त ज़मानत पर समाअत की तारीख 29 जनवरी मुक़र्रर किया है।

परगिया सिंह ठाकुर 29 सितंबर 2008 को ज़िला नासिक के मालेगांव‌ में हुए बम धमाकों की दूसरों के साथ साज़िश की असल मुल्ज़िमा है। इन धमाकों में 6 अफ़राद हलाक हुए थे। परगिया सिंह ठाकुर को 23 अक्तूबर 2008 में गिरफ़्तार किया गया था, इस ने तिब्बी वजूहात और मुख़्तलिफ़ अमराज़ की बुनियाद पर ज़मानत तलब की थी और कहा था कि उसको हॉस्पिटल में शरीक करते हुए ईलाज की ज़रूरत है।

परगिया के वकील महेश जेट मलानी ने जस्टिस पी वे हरदास के ज़ेर क़ियादत बेंच पर तहत की एक अदालत के अहकाम के ख़िलाफ़ दर्ख़ास्त दायर की। तहत की अदालत ने परगिया की दर्ख़ास्त ज़मानत को रद‌ करदिया था और ये दर्ख़ास्त अक्तूबर 2012 से हाईकोर्ट में ज़ेर तसफिया है।
मुल्ज़िमा के वकील ने कहा कि इस पर फ़ौरी समाअत की ज़रूरत है चुनांचे बेंच ने 29 जनवरी को दर्ख़ास्त ज़मानत पर क़तई समाअत का फैसला किया है।