नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह केंद्र सरकार को यह निर्देश नहीं देना होगा कि एक उच्चाधिकार समिति की बैठक विवरण अदालत में पेश करे जिसमे प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता शामिल हैं।
इस बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वर्मा को सीबीआई का नया निदेशक चुना गया है। न्यायमूर्ति कोरियन जोज़फ़ और जस्टिस ए ऐम खानविलकर पर एक पीठ ने कहा कि बैठक का विवरण अदालत में पेश करने का निर्देश देना इस आवेदन के दायरे में शामिल नहीं है।
जहां तक इस आवेदन याचिका का सवाल है यह अब खत्म हो गई है। अदालत ने यह टिप्पणी तब किया जब उसे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और एडिशनल सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सीबीआई डायरेक्टर के पद पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। अदालत ने बैठक की जानकारी मांगने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे निर्देश जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।