सी बी आई की एक अदालत ने साबिक़ रियास्ती वज़ीर कर्नाटक और कानकनी के कारोबार के मालिक जी जनार्धन रेड्डी, उनके शख़्सी मुआविन (मददगार) महफ़ूज़ अली और दीगर ( दूसरे/ अन्य)3 की दरख़ास्त ज़मानत मुस्तर्द (रद्द) कर दी जिन्हें गै़रक़ानूनी मुक़द्दमा के सिलसिला में गिरफ़्तार किया गया था।