सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ( सी ए टी) ने आज हुकूमत आंध्र प्रदेश की एक दरख़ास्त को मुस्तर्द कर दिया जिस में करनूल के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के हैदराबाद को तबादले पर जारी करदा हुक्म अलतवा से दसतबरदारी की अपील की गई थी।
जस्टिस पी स्वरूप रेड्डी और रंजना चौधरी ( रुकन ऐडमिनिस्ट्रेशन ) पर मुश्तमिल ट्रब्यूनल की हैदराबाद बंच ने रियासती हुकूमत की इस दरख़ास्त को मुस्तर्द किया और करनूल के ज़िला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के रघूराम रेड्डी के अहकाम तबादला पर अलतवा को सबरक़रार रखा।
रघूराम रेड्डी का बहैसीयत डिप्टी कमिशनर पुलिस साउथ ज़ोन तबादला किया गया था जिस को चैलेंज करते हुए उन्होंने अक्टूबर के आख़िरी हफ़्ते में ट्रब्यूनल में दरख़ास्त दायर की थी और अचानक तबादला पर हुक्म अलतवा जारी करने की अपील की थी।
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के वकील जय सुधीर ने कहा कि ट्रब्यूनल ने एस पी के तबादला पर आइद हुक्म अलतवा को बरख़ास्त करने के लिए रियासती हुकूमत की दरख़ास्त को मुस्तर्द कर दिया और ये अलतवाता हुक्म सानी बरक़रार रहेगा।
उन्होंने कहा कि तबादले के अहकाम को कुलअदम करने के लिए उनके मुवक्किल की दरख़ास्त हनूज़ ज़ेर तसफ़ीया है।