नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान धर्मं के नाम पर वोट मांगने पर कड़ा फैसला सुनाया है। जिसके तहत अब से चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 से दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रत्याशी और उसके विरोधी वोट मांगने के लिए धर्म, जाति और भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे।