मुंबई 16 फरवरी (पी टी आई) बंबई हाईकोर्ट ने एक शख़्स को अपनी सौतेली बेटी की 3 बार इस्मतरेज़ी और इन्किशाफ़ पर चलती ट्रेन से ढकेल उसे मार देने की धमकी पर लोअर कोर्ट की दी गई मौत को बरक़रार रखा।
जस्टिस वी के ताएल रमानी और जस्टिस साधना जाधव ने अपने फ़ैसले में कहा कि इस्तिग़ासा की तरफ़ से दिए गए सबूत की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुंचे कि डी राम पडाव ने मुक़र्ररा 13 साला सौतेली बेटी की इस्मतरेज़ी की है. अदालत को 3 बार इस्मतरेज़ी तफ़सील बताई गई. एफ़ आई आर दर्ज करने से पहले मुतास्सिरा लड़की का मुआइना किया गया और उस वक़्त उस की उम्र 13 साल थी।