वज़ीर-ए-क़ानून इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि हाईकोर्ट की तक़सीम के लिए हुकूमत की तरफ से तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। असेंबली में जीवन रेड्डी और दूसरों के सवाल के तहरीरी जवाब में उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तंज़ीम जदीद क़ानून 2014 में तेलंगाना के लिए अलाहिदा हाईकोर्ट की गुंजाइश है।
मौजूदा हाईकोर्ट की तक़सीम में ताख़ीर के सबब रियासती हुकूमत अवाम और ज़िला सतह की अदालतों को मुख़्तलिफ़ मसाइल का सामना है। 18 मार्च को असेंबली और कौंसिल में मुत्तफ़िक़ा क़रारदाद मंज़ूर करते हुए मर्कज़ी हुकूमत से हाईकोर्ट की तक़सीम की ख़ाहिश की गई और ये क़रारदाद मर्कज़ी वज़ारत क़ानून-ओ-इंसाफ़ को रवाना की गई है। मर्कज़ी वज़ीर-ए-क़ानून ने चीफ़ जस्टिस हाइकोर्ट को मकतूब रवाना करते हुए हाईकोर्ट की तक़सीम का जायज़ा लेने की हिदायत दी है।